Admission Rule

प्रवेश के सम्बन्ध में सामान्य नियम

शास्त्री दीपन चौधरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश , प्रवेश समिति की संस्तुति एवं अनुशासनाधिकारी की सहमति एवं प्राचार्य के अनुमोदन के बाद होता है | इस सन्दर्भ में कुछ सामान्य नियम निम्नांकित है :-
  1. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सभी जाति, वर्ग एवं समुदाय लिंग तथा धर्म के लोग सामान्य अधिकार है |
  2. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश आवेदन फार्म भरना अनिवार्य है , जिसे महाविद्यालय के मुख्य कार्यालय से प्राप्त किया जा  सकता है |
  3. प्रवेश छात्र एवं छात्राओं की आधार पर होता है |
  4. प्रवेश आरक्षणों नियमो  के आधार पर होता है |
  5. प्रवेश  के इच्छुक छात्रो  को आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक सूचनाओं एवं प्रमाण पत्रों के साथ अन्तिम तिथि के पहले कार्यालय में जमा करना होता है |
  6. प्रवेश फार्म की जाचँ प्रवेश समिति के समक्ष होता है  | इसके अभ्यार्थी यदि अर्ह पाया जाता है तो उसके प्रवेश की संस्तुति प्रदान कर दी जाती है | अभ्यर्थी को कार्यालय में शुल्क जमाकर प्रवेश को पूर्ण करने का निर्देश दिया जता है |
  7. प्रवेश के समय यदि कोई छात्र टी० सी० (प्रवजन प्रमाण -पत्र) आवश्यक प्रपत्र नहीं लगता तो  30  दिन  के बाद उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा |
  8. स्थानान्तर परिस्थितिया केवल दो शर्तो पर संभव है |
(क) प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय की अनुमति पर |
(ख) स्वतः स्थानान्तर की स्थिति पर |
महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम शुल्क प्रक्रिया सम्पूर्ण विद्यार्थियों पर एक साथ प्रभावी होगा |
पुस्तकालय सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय कार्ड लेना आवश्यक होगा |