Scholarship

762[1]

छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

शास्त्री दीपन चौधरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश निम्नवत है :-

1. प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त कार्यालय से छात्रवृत्ति फार्म प्राप्त कर लें |
2. छात्रवृत्ति फार्म के  साथ जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण संलग्न करे जो कम से कम तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हो |
3. छात्रवृत्ति फार्म की समस्त प्रविष्ठियाँ पूरित हो |
4. छात्रवृत्ति फार्म महाविद्यालय कार्यालय में 31 अगस्त तक अथवा कार्यालयी सूचना तिथि तक अवश्य जमा हो जाना चाहिए |
5. छात्रवृत्ति का विवरण शासन द्वारा तक दिशा निर्देश के अधीन किया जाता है |
6. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक सम्बंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त न करने की दशा में छात्रवृत्ति शासन को वापस कर दी जायेगी |

अति महत्वपूर्ण निर्देश

महाविद्यालय आपका अपना है | इस विद्यालय की गरिमा , परम्पराए एवं मान्यताए है | इनकी रक्षा करना, पालन करना, आपका परम कर्तव्य ही नहीं , धर्म भी है | सदाचरण एवं सद्व्यहार से महाविद्यालय  में सौहार्द का ऐसा वातावरण बनाये, जिससे आपके प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षनेत्तर कर्मियों से सहयोग एवं मार्ग दर्शन मिलता रहे | महाविद्यालय  के भवन एवं सम्पत्ति को अपने कल्याण हेतु स्वीकार करते हुए इसकी रक्षा एवं विकास का संकल्प ले |
कार्यालय द्वरा प्रसारित सूचना में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है | प्राचार्य एवं अनुशासन समिति के तत्कालीन निर्णयानुसार महाविद्यालय  की नियमावलियो में सशोषण हो सकता है, जिसकी सूचना निर्दिष्ट समय पर प्रसारित की जायेगी |

अभिभावक से अनुरोध

महाविद्यालय  अनुशासन को पहली प्राथमिकता देता है | महाविद्यालय  एक सामाजिक संस्था है अभिभावक एवं छात्र इसके सक्रिय सदस्य है | महाविद्यालय  अपने छात्र /अभिभावक से अनुरोध करता है कि वे अपने पाल्य के सम्बन्ध में समस्त शैक्षिक जानकारी महाविद्यालय  से प्राप्त करते रहे एवं अपने पाल्यो को समय से महाविद्यालय  भेजकर महाविद्यालय  विकास को नई दिशा प्रदान करे |